रुद्रपुर: भाजपा नेता उपेंद्र चौधरी के पुत्र की हत्या करने वाले आरोपी को आज न्यायालय ने आजीवन कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वरिष्ठ अधिवक्ता आर पी सिंह ने 14 गवाह पेश किये। जिसके आधार पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश आर्या ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह ने बताया कि संदीप राव सीजी फूड सर्विस में अकाउंटेंट के तौर पर कार्यरत था ।जिसके स्वामी मनोज चौधरी हैं ।इस दौरान चौधरी को ज्ञात हुआ कि खातों में हेराफेरी की गई है ।जिस पर उन्होंने संदीप को फटकार लगाते हुए घपले के वह पैसे वापस लौटने की चेतावनी दी ।जिस पर संदीप ने 6 फरवरी 2016 का समय मांगा। जिस पर मनोज चौधरी अपनी माता कृष्णा, नानक सिंह और अपने भाई उपेंद्र चौधरी के पुत्र उत्कर्ष के साथ वहां पहुंचे और आपस में बात कर रहे थे ।जिस पर मनोज ने संदीप से पैसे लोटाने का वादा याद दिलाया और पैसे ना देने पर संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही। जिस पर संदीप ने तैश में जाकर वहां खड़े ट्रक को स्टार्ट कर दिया और पूरे परिवार पर हत्या करने की मकसद से ट्रक चला दिया। जिसमें बाकी लोगों की जान तो बच गई ,लेकिन मासूम बालक उत्कर्ष ट्रक की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई।पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन वह जमानत बाहर था। आज वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह ने 14 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिस पर तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को उम्र कैद की सजा और 50000 जुर्माना की सजा का दंड प्रावधान कर दिया।