16.4 C
Rudrapur
Saturday, November 23, 2024

नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले आरोपी को पांच साल का कारावास…पढ़े पूरी खबर

अवश्य पढ़ें

न्यूज़ प्रिंट,रूद्रपुर। नाबालिग लड़की के अपहरण करने व उसके साथ छेडछाड करने वाले को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं बीस हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है ।विशेषलोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा19-11-2022 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि 18-11-2022  को उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर की गली के बाहर परचूनी की दुकान पर सामान लेने गई थी लेकिन सामान ना मिलने पर वह दुकान के सामने वाली गली में चली गई जहां पहले से घात लगाये बैठे रामजीवन बाबा पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम लीलाकुआं कोठेया पोस्ट टीकरखीरी थाना फरदान ने उसे दबोच कर उसके साथ छेड़छाड कर ज़बरदस्ती करने लगा। लड़की के विरोध करने पर एक हाथ से उसका मुँह दबा लिया और दूसरे हाथ से उसे सुँघाने के लिए जेब में से नशीला पदार्थ निकालने लगा तभी गली में दो लोगों को आते देख सकपका गया जिसका लाभ उठाते हुए लड़की उसके चंगुल से छूटकर दोनों लोगों के पास पहुँच कर गुहार लगाने लगी इधर मौका देख आरोपी वहाँ से भाग गया।पुलिस ने 20-11-2022 की प्रातः लक्ष्मीपुर पट्टी काशीपुर से गिरफ़्तार कर लिया ।आरोपी के विरूद्ध पॉकसो कोर्ट में मुक़दमा चला जिसमें विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद बुधवार को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने रामजीवन बाबा को धारा 9/10 पॉकसो एक्ट में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 354 आईपीसी में 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।जुर्माने की धनराशि में से 15 हज़ार रुपये पीड़िता को मिलेंगे साथ ही न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने सरकार से पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हज़ार रुपये देने के निर्देश दिए हैं ।

- Advertisement -spot_img

अधिक समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

ताजा खबर