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UP: पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका खारिज, दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे

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Uttar Pradesh, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 10 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को फैसला सुना दिया।

दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति को हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह फैसला सुनाया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस फ़ैज आलम ने यह फैसला सुनाया।

प्रजापति ने मामले में सत्र अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। साथ ही जमानत पर रिहा किए जाने की अर्जी भी दाखिल की थी।

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