न्यूज प्रिंट नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में ऑपरेशन थिएटर टेकनीशियन भर्ती में राज्य चिकित्सा सेवा बोर्ड द्वारा एक अभयर्थी का चयन रद्द करने को गलत ठहराते हुए बोर्ड से चयन मानकों के मुताबिक इस अभयर्थी का परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई ।
याचिकाकर्ता मनोज जोशी का चयन ऑपरेशन थिएटर टेकनीशियन के पद पर केवल इस आधार पर निरस्त कर दिया गया था कि उनकी उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकरण की तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद की है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि वह वर्ष २०१४ से उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत थे और १५ जनवरी २०२२ को उन्होंने अपना पंजीकरण उत्तराखंड स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद १ अप्रैल २०२२ को उनका नाम उत्तराखंड स्टेट मेडिकल फैकल्टी में दर्ज किया गया।
हाईकोर्ट ने दिए अभयर्थी का परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश


