न्यूज़ प्रिंट,दिल्ली। के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के चलते तीन छात्रों की हुई मौत के हादसे पर छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। छात्र कोचिंग सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर का नाम राव IAS बताया जा रहा है। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने भी एक्शन लिया है और आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट में डीसीपी ने मृतकों की जानकारी देते हुए बताया कि एक छात्रा का नाम श्रेया यादव है, जो कि मूल रुप से यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली है। दूसरी नाम तान्या सोनी, जो कि तेलंगाना की रहने वाली है।
वहीं मरने वाले छात्र का नाम निविन दलविन है जो कि केरल के एनार्कुलम का निवासी है। इस मामले में कस दर्ज किया गया है। डीसीपी के मुताबिक इस केस में बीएनएस की धारा 105,106 (1), 114(2), 290 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला कोचिंग संस्थान और बिल्डिंग के प्रबंधन और उन लोगों के खिलाफ है जो उस जगह के नाले के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को हिरासत में लिया है. और आगे की जांच जारी है।
आइये जानते हैं कि धारा में कितनी सजा का प्रावधान
BNS 105- इस धारा के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले को 5 से लेकर 10 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा इस धारा में जुर्माने का भी प्रावधान है।
BNS 106 (1)- बीएनएस धारा 106(1) के तहत अगर कोई आरोपी दोषी पाया जाता है तो अधिकतम 5 साल की सजा दी जा सकती है।
BNS 115 (2)- बीएनएस धारा 115 (2) के तहत अगर कोई आरोपी दोषी पाया जाता है, तो उसे एक साल की सजा से लेकर दस हजार रुपये जुर्माना, या फिर सजा और जुर्माना दोनों ही लगाए जा सकते हैं।
BNS 290- बीएनएस धारा 290 के तहत दोषी पाए जाने वाले आरोपी को इमारतों के निर्माण में लापरवाही बरतने के मामले में 6 महीने तक की कैद से लेकर पांच हजार रुपये या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.
BNS 35- हर व्यक्ति को धारा 37 में निहित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, (क) अपने शरीर की और किसी अन्य के शरीर की मानव, शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध रक्षा करने का अधिकार है।