कोर्ट ने क्रेता की तहरीर पर दिया मुकद्में का आदेश, गुमराह कर मकान बेचने का है आरोप
न्यूज़ प्रिंट,किच्छा। धोखे में रखकर मकान बेचने के आरोप में जिला न्यायालय ने विक्रेता पर मुकद्मा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में केनरा बैंक पर भी गुमराह करने का आरोप लगा है। पुलभा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहम्मद असगर मूल निवासी बहेड़ी तथा हाल निवासी सिरौली कलां ने अधिवक्ता ऋषभ श्रीवास्तव के माध्यम से न्यायालय में दाखिल वाद में बताया कि उन्होंने कय्यूम पुत्र छोटे अहमद निवासी सिरौली कला से एक रियासी मकान 14 लाख रुपये में क्रय किया था। इस दौरान विक्रेता ने मकान को साफ सुथरा बताया था।
जिसकी खतौनी में भी किसी प्रकार का लोन दर्ज नहीं था। लेकिन मकान खरीदने के कुछ दिनों बाद केनरा बैंक के कुछ कर्मचारी मकान पर पहुंचे और मकान पर बैंक का १५ लाख रुपये का लोन होना बताया। जिसकी जांच में उन्होंने पाया कि खतौनी में लोन बाद में दर्ज हो गया है। जबकि पहले दर्ज नहीं था। उनका आरोप है कि कय्यूम और बैंक मैनेजर ने आपसी सांठ-गांठ कर इस कृत्य को अंजाम दिया है। कहा कि कय्यूम बैंक की आड़ में मकान पर दोबारा कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। न्यायालय में असगर की तहरीर पर मुकद्मा दर्ज करने का आदेश पुलभा पुलिस को दिया है। बता दें कि इस मामले में कय्यूम की ओर से भी असगर के खिलाफ मुकद्मा दर्ज किया गया है।