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Wednesday, November 26, 2025

प्रधानाचार्या आरती को रानीपोखरी इंटर कॉलेज में यथावत बनाये रखने के निर्देश दिए हाईकोर्ट ने

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न्यूज प्रिंट नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीपोखरी (देहरादून) की प्रधानाचार्या आरती चिटकारिया का स्थान्तरण अन्यत्र किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की । मामले की सुनवाई के बाद मुखय न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने उनके स्थानांतरण पर लगी रोक को जारी रखा साथ में कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से यह बताने को कहा है कि किन कारणों से कालेज का शिक्षा का स्तर गिर रहा है?, कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है उनकी लिस्ट बनाकर कोर्ट में करें। ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो धरना प्रदर्शन कर दवाब में डालकर ऐसे आदेश पारित करवा रहे हैं। उनकी भी लिस्ट तीन सप्ताह में पेेश करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
बता दें बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. मुकुल कुमार सती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर अपना पक्ष रखा। मामले के अनुसार जीजीआईसी रानीपोखरी में तैनात प्रधानाचार्या के खिलाफ वहां के शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में शिकायत की और उन्हें हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए । जिसे शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया, जिसके बाद विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर शिकायतों की जांच कराई । इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानाचार्या के खिलाफ किसी तरह के अनुचित व्यवहार की पुष्टि नहीं की लेकिन कमेटी ने प्रधानाचार्या व शिक्षकों के स्थान्तरण की संस्तुति विभाग के सचिव से की जिसे प्रधानाचार्या आरती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।
इस मामले में मुखय न्यायधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने पिछली तिथि को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट में तलब किया था। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रधानाचार्या आरती को रानीपोखरी इंटर कॉलेज में यथावत बनाये रखने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

प्रधानाचार्या आरती को रानीपोखरी इंटर कॉलेज में यथावत बनाये रखने के निर्देश दिए हाईकोर्ट ने
नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीपोखरी (देहरादून) की प्रधानाचार्या आरती चिटकारिया का स्थान्तरण अन्यत्र किये जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की । मामले की सुनवाई के बाद मुखय न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने उनके स्थानांतरण पर लगी रोक को जारी रखा साथ में कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक से यह बताने को कहा है कि किन कारणों से कालेज का शिक्षा का स्तर गिर रहा है?, कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है उनकी लिस्ट बनाकर कोर्ट में करें। ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो धरना प्रदर्शन कर दवाब में डालकर ऐसे आदेश पारित करवा रहे हैं। उनकी भी लिस्ट तीन सप्ताह में पेेश करें। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
बता दें बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक डा. मुकुल कुमार सती ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर अपना पक्ष रखा। मामले के अनुसार जीजीआईसी रानीपोखरी में तैनात प्रधानाचार्या के खिलाफ वहां के शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में शिकायत की और उन्हें हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए । जिसे शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया, जिसके बाद विभाग ने तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर शिकायतों की जांच कराई । इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानाचार्या के खिलाफ किसी तरह के अनुचित व्यवहार की पुष्टि नहीं की लेकिन कमेटी ने प्रधानाचार्या व शिक्षकों के स्थान्तरण की संस्तुति विभाग के सचिव से की जिसे प्रधानाचार्या आरती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी ।
इस मामले में मुखय न्यायधीश जी नरेंद्र की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने पिछली तिथि को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट में तलब किया था। बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रधानाचार्या आरती को रानीपोखरी इंटर कॉलेज में यथावत बनाये रखने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

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