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Friday, November 22, 2024

5 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार करने वाले को पॉकसो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 90 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई… पढ़े पूरी खबर

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न्यूज़ प्रिंट,रूद्रपुर। मात्र 5 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुराचार करने वाले दुराचारी को पॉकसो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 90 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि 14 मार्च 2023 को थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 14 मार्च को वह परिवार के साथ घर में सोया था कि अचानक सुबह चार बजे उसकी पांच साल की बेटी की चीखने की आवाज़ें सुनाई दीं जब वह उठा और देखा कि नाबालिग द्वारा पहनी पेंट खून से लथपथ थी। पूछा तो बताया कि एक कंबल वाला व्यक्ति आया और मुंह दबाकर उसे उठाकर ले गया थोडी दूर स्थित नाले के पास ले जाकर आरोपी व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया, दर्द के मारे चीखने पर वह मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत घटना के अगले ही दिन ग्राम चनोली तहसील सुरईखेत अल्मोड़ा निवासी ललित चंद्र जोशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में शुरू हुई।विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने अदालत के सामने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने दुष्कर्म-अपहरण के दोषी ललित चंद्र जोशी को बीस साल कठोर कारावास और 90 हजार का अर्थदंड देने की सजा सुनाई,जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी । साथ ही आदेशित किया कि प्रदेश सरकार पीड़ितों को पांच लाख रुपये प्रतिकर की धनराशि भी निर्धारित समयावधि में मुहैया कराएं। 

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