न्यूज प्रिन्ट देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 13 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया।
आदेश के तहत इन उत्पादों की बिक्री ही नहीं, बल्कि इनके निर्माण, भंडारण और वितरण पर भी रोक लगाई गई है। यह प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले एक वर्ष तक लागू रहेगा।
खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई
सरकार ने यह कदम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत उठाया है।

इस फैसले का उद्देश्य तंबाकू और निकोटिन युक्त उत्पादों से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को रोकना तथा प्रदेश में जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रतिबंध के चलते संबंधित उत्पादों के कारोबार से जुड़े निर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं को आदेश का पालन करना होगा।
मुख्य बिंदु:
- प्रतिबंध की अवधि: एक वर्ष
- लागू होने की तारीख: 13 अक्टूबर 2026
- प्रतिबंधित गतिविधियां: निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री
- संबंधित उत्पाद: तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला एवं अन्य खाद्य उत्पा





