न्यूज प्रिन्ट सितारगंज। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना अनुमति व नियमों का उल्लंघन कर मीट बिक्री का कारोबार कर रहे विक्रेताओं पर अब पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। कोतवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिबंधित पशुओं का मांस बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और तय मानकों का पालन न करने वाले दुकानदारों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं।कोतवाली में मीट विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई।
कोतवाल ने मीट दुकानों में स्वच्छता, उचित ढंग से काट-छांट, वजन, साफ-सफाई और व्यवस्थित संचालन पर जोर देते हुए कहा कि नियमों के विपरीत काम करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।उन्होंने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिए कि निर्धारित नियमों के तहत ही व्यवसाय संचालित करें। दुकानों में साफ-सफाई, उचित ढंग से मांस रखने, तराजू की शुद्धता और लाइसेंस की वैधता सुनिश्चित रखनी होगी। कोतवाल ने कहा कि किसी भी प्रकार की मनमानी या प्रतिबंधित मांस की बिक्री पाए जाने पर दुकान संचालक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी।उन्होंने मीट विक्रेताओं से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने और दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की।
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