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Wednesday, February 12, 2025

Rudrapur: डॉल्फिन कंपनी के खिलाफ धरना दे रही चार महिलाएं बेहोश…पढ़े पूरी खबर

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न्यूज़ प्रिंट,रुद्रपुर- डॉल्फिन कंपनी में चल रही अविधिक गतिविधियों और श्रमिक शोषण पर रोक लगाकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग को लेकर महिला व पुरुष श्रमिक गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दे रहे थे। भीषण गर्मी में धरना दे रही चार महिलाएं बेहोश होकर गिर गई जिससे वहां हड़कंप मच गया। सभी महिलाओं को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद श्रमिकों  में आक्रोश छा गया। उनके विरोध के चलते कोई भी जनप्रतिनिधि उनका ज्ञापन लेने नहीं आया।

उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठान उपरोक्त में कार्यरत स्थाई श्रमिकों को अवैध रूप से विभिन्न ठेकेदारों के अधीन नियोजित किये जाने के विरोध में, बोनस भुगतान अधिनियम और न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम के किये जा रहे घोर उल्लंघन के विरोध में, स्थाई श्रमिकों को पूर्व सूचना दिए बिना और कारण बताओ नोटिस-आरोप पत्र व चेतावनी पत्र दिए बिना उनकी अविधिक रूप से गेटबंदी करके किये जा रहे अनुचित श्रम ब्यवहार और स्थाई आदेशों के किये जा रहे घोर उल्लंघन के विरोध में, श्रमिकों को कैंटीन सुविधा प्रदान ना करके कारखाना अधिनियम के किए जा रहे घोर उल्लंघन के विरोध में प्रतिष्ठान उपरोक्त में कार्यरत कर्मचारीगण विगत माह जनवरी 2024 से निरंतर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं।

और इसी क्रम में मजदूर सत्याग्रह के तहत आंदोलित होकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में कम्पनी में चल रही उपरोक्त गैरकानूनी गतिविधियों और श्रमिक शोषण पर रोक लगाने हेतु आप महोदय का तत्काल हस्तक्षेप करना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि  डॉल्फिन कंपनी में चल रही उपरोक्त आपराधिक गतिविधियों और श्रमिक शोषण पर तत्काल रोक लगाकर कर्मचारियों की उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें।

उन्होंने कहा कि कम्पनी के जिन स्थाई श्रमिकों को ठेकेदार के अधीन नियोजित किया गया है उन्हें पूर्व की स्थिति में बहाल करके स्थाई किया जाये। संविदा श्रम अधिनियम 1970 के उल्लंघन में लिप्त सेवायोजक और ठेकेदारों के ऊपर जिला कर्ट में नियमानुसार आपराधिक वाद दायर किया जाये। जिन श्रमिकों को पूर्व सूचना और नोटिस, आरोप पत्र दिए बिना उनकी अविधिक रूप से गेटबंदी की गई है उनकी सवेतन कार्यबहाली कराई जाये।

उक्त अनुचित श्रम ब्यवहार में लिप्त सेवायोजक के विरुद्ध उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 14(A) के तहत जिला कोर्ट में नियमानुसार आपराधिक वाद दायर किया जाये। बोनस अधिनियम और न्यूनतम वेतन भुगतान अधिनियम का उल्लंघन कर रहे सेवायोजक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाये / वाद दायर किया जाये और श्रमिकों को नियमानुसार न्यूनतम वेतन और बोनस के मद में बकाया समस्त धनराशि का भुगतान कराया जाये और भविष्य में नियमानुसार बोनस भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाये।

केंटीन सुविधा प्रदान कराई जाये और इस हेतु कारखाना अधिनियम के उल्लंघन में लिप्त सेवायोजक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाये। श्रमिकों के वेतन में 25% की वृद्धि की जाये। इन्ही मांगो को लेकर आज गांधी जयंती के मौके पर गांधी पार्क में वह धरना दे रहे थे। इस दौरान सुबह दो और दोपहर के बाद अन्य दो महिलाएं गर्मी कारण बेहोश होकर गिर गई। जिससे वहां हड़कंप मच गया। उन्हें आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया।इस दौरान सुब्रत विश्वास,किरन पाण्डे, विश्वास ,सीमा देवी ,काव्या देवी, रजनी,इंद्रजीत राजा,ललित, सोनू कुमार, वीरू सिंह, विक्की,भानू,जावेद मलिक, धर्मेन्द्र सिंह, फतेह आदि मौजूद थे।

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