श्री गुरुनानक शिक्षा समिति के प्रबंधक रहते बहू को नियुक्त कराने का आरोप
न्यूज प्रिन्ट, रुद्रपुर। श्री गुरुनानक बालिका इंटर कॉलेज में तैनात शिक्षिका और उनके ससुर को श्री गुरुनानक शिक्षा समिति के प्रबंधक ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम के उल्लंघन का आरोप है। दोनों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
सोमवार को समिति प्रबंधक परमजीत सिंह की ओर से सदस्य और पूर्व प्रबंधक सरदार सरवन सिंह को नोटिस भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2011 में प्रबंधक रहते हुए सरदार सरवन सिंह ने अपनी बहू हरप्रीत कौर का चयन श्री गुरुनानक बालिका इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका के पद पर किया था।

यह उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम एक्ट 2009 की सेवा की शर्तों की धारा 39 की उपधारा 4 का उल्लंघन है। चेताया कि जवाब नहीं देने की दशा में नोटिस के तथ्य सही माने जाएंगे। इस पर हरप्रीत को निलंबित कर बर्खास्त करने की कार्यवाही अमल में लाने के साथ ही प्राप्त वेतन की वसूली के लिए शिक्षा विभाग को सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा जानकारी छिपाकर नौकरी देने के आरोप में अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा।
तय समय जवाब ना देना पर होगी कार्रवाई
हरप्रीत कौर को भी नोटिस का तय समय पर जवाब नहीं देने पर कार्यवाही की बात कही गई है। प्रबंधक परमजीत सिंह ने बताया कि सरदार सरवन सिंह ने समिति के प्रबंधक रहते अपनी बहू का चयन सहायक अध्यापिका पद पर किया था, जो नियम विरूद्ध है। इसको देखते हुए नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है। इधर सरदार सरवन सिंह से संपर्क नहीं हो सका है।